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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं, वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ-साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं।

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अरविंद के जरीवाल ने रची थी साजिश

हाई कोर्ट ने अपने फै सले में कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।

ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अब ‘आप’ जाएगी सुप्रीम कोर्ट

अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फै सले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा की।

कोर्टने 3 अप्रैल को अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई करने के बाद 3 अप्रैल को फै सला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।

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