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चूरू | पोक्सो कोर्ट प्रथम ने भालेरी थाने में तीन सितंबर 2024 को दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म व उसे जहर पिलाकर मारने का प्रयास करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जज बलवंत सिंह भारी ने 10 गवाह व 38 दस्तावेजों का अवलोकन कर सुनवाई के बाद आरोपी विकास कुमार निवासी धमेरी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से पैरवी एसपीपी एडवोकेट राकेश सहारण ने की।

एसपीपी सहारण ने बताया कि भालेरी थाने में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी विकास ने 4 जून 2023 को साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग को अपने खेत में बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आत्महत्या का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी और पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। आरोपी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता पर शादी का दबाव बनाता रहा तथा उसके सोशल मीडिया के पासवर्ड ले लिए। आरोपी ने 5 अगस्त 2024 को पीड़िता को स्कूल के पीछे बुलाया और उसे कीटनाशक पिला दिया, जिससे तबीयत खराब हो गई। बीकानेर के अस्पताल में इलाज के बाद पीड़िता की जान बची। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता के पिता ने भालेरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

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