चूरू इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया 31 जुलाई को पूरी हो गई हैं। जानकारी के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। कई करदाता पोर्टल पर रिटर्न अपलोड करने के बाद प्रक्रिया पूरी मान लेते हैं, जबकि ई-वेरिफिकेशन के बिना आयकर विभाग रिटर्न को वैध नहीं मानता। निर्धारित समय में सत्यापन नहीं होने पर रिटर्न अमान्य घोषित हो सकता है। आयकर विभाग रिफंड सीधे बैंक खाते में भेजता है। इसके अलावा अब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 (नॉन ऑडिट मामलों) के लिए 31 अगस्त तक का समय रहेगा।
