सरदारशहर के पास अड़सीसर गांव में साल 2015 में मूंगफली से भरी गाड़ी लूट के एक चर्चित मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। एडीजे नरेंद्र सिंह राठौड़ ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए ये फैसला सुनाया है।
2015 में दर्ज हुआ था मामला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुखराम बाना ने बताया- मामले में धड़सीसर निवासी मुस्तफा खां, रामपुरा निवासी संदीप यादव, अभिषेक उर्फ टोनी, कीरतान निवासी मनोज सिंह राजपूत, खुड़ियाबास निवासी टिंकू पूनिया, भामासी निवासी संजय सिंह और कृष्ण कुमार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 2015 में मूंगफली से भरी गाड़ी लूटने का मामला दर्ज किया गया था। मामले के दौरान सभी आरोपियों को जेल भी जाना पड़ा था।
संदेह का लाभ देते हुए किया बरी
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का गहन परीक्षण किया। इसके बाद आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए सभी को दोषमुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता सुखराम बाना ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
