हरियाणा के सिरसा जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश दिया गया है।
तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट
जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि मोबाइल फोन के अलावा वायरलेस व कौर्डलेस पर भी पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन मिलता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ने आदेश में छूट दी है। आयोग के पर्यवेक्षकों और पोलिंग पार्टी पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।
वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की नहीं अनुमति
वहीं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर केवल प्राधिकृत मीडिया कर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी हाल में मतदान की प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर भी निर्देश जारी किए गए है।
प्राधिकृत पत्र जारी किए
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक की ओर से प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर ही मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे।
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