सादुलपुर में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) क्रम संख्या-1, राजगढ़ ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को 19,51,934 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा किया जाए।
हादसे में राजेश कुमार हुए थे घायल
एडवोकेट मनोज पचार ने बताया कि सदाऊ निवासी राकेश कुमार ने याचिका संख्या 28/2023 में बजाज सहित अन्य के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया था। याचिका के अनुसार, यह घटना 4 जुलाई 2020 को हुई थी। राकेश कुमार बाइक पर चालक कृष्ण कुमार के साथ राजगढ़ से धोलिया जा रहे थे। ददरेवा के पास चालक ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाते हुए नियंत्रण खो दिया, जिससे बाइक पलट गई। इस हादसे में राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में यह अवार्ड पारित किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज पंचार, अभिभाषक संघ राजगढ़ ने पैरवी की।
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