झुंझुनू

हत्या के मामले में युवक को आजीवन करावास:ठण्ड़ी पकोड़ी परोसने पर हुआ था विवाद, उल्हाना दिया तो वेटनरी डॉक्टर कर दी थी हत्या

झुंझुनूं हत्या के पांच साल पुराने मामले में सोमवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार अन्य अभियुक्त को अलग अलग धाराआें में तीन -तीन व एक महीने की सजा सुनाई है। झुंझुनूं एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने यह सजा सुनाई। सभी अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया- दोषियों में ढाणी गेरोठ की तन कोट पुलिस थाना उदयपुरवाटी निवासी फूलचंद, रतनलाल, पिंटू कुमार, मोहनलाल और सीकर जिले के ढाणी नला उपर की तन हरजनपुरा रामावतार है। जिसमें पिंटू कुमार को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा दण्डित करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

वहीं चार अन्य को अलग अलग धाराओं में तीन तीन व एक महीने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 14 अगस्त 2019 को श्रीमाधोपुर के ढाणी बिलासा वाली जयरामपुरा निवासी सचिन मीणा की लोहे की झर, लाठी डंडे व पत्थरों से हत्या कर दी थी।

मृतक सचिन मीणा वेटनरी के पद पर ज्वाइन हुआ था। पार्टी करने के लिए अपने दोस्तां के साथ कोट बांध घूमने गया था। आरोपियों से 25 रूपए की पकोड़ी खरीदी थी।

पकोड़ी ठण्ड़ी देने पर विवाद हो गया था। इस दौरान अभियुक्तों ने लाठी डंडो व पकौड़ी उतारने वाले लोहे के झर से सचिन की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के पिता ने आरोपियां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक वनोद कुमार ने पैरवी की। उन्होंने 18 गवाहों के बयान कराए और 40 दस्तावेज प्रस्तुत करवाए। बहस के दौरान कोर्ट ने पिंटू को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई। वही चार अन्य को अलग अलग धाराओं में तीन – तीन व एक महीने की सजा सुनाई।

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