चूरू साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीडियो कॉल के दौरान अश्लील क्लिप रिकॉर्ड कर उन्हें वायरल करने की धमकी देता था। सालासर क्षेत्र के एक पीड़ित से उसने करीब 6 लाख रुपए वसूल लिए थे और इसके बाद भी लगातार पैसों की मांग कर रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी डीडवाना के रतनपुर थाना क्षेत्र निवासी गोपाल उर्फ यतील शर्मा (24) है। उसने बीए तक पढ़ाई की है और टैली का कोर्स भी कर रखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अकेले ही इस पूरे अपराध को अंजाम देता था। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और यह उसका पहला आपराधिक प्रकरण है।
AI की मदद से महिला बनकर लोगों को फंसाता था
आरोपी अपने मोबाइल फोन में महिलाओं और युवतियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर लोगों से जुड़ता था। वह फर्जी महिला पहचान के जरिए लोगों का विश्वास जीतता और फिर वीडियो कॉल करता था।
बातचीत के दौरान जब सामने वाला व्यक्ति अश्लील हरकत करता, तो आरोपी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। इसके बाद वह वीडियो और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी प्रोफाइल तैयार करने में आरोपी एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करता था।
पीड़ित से छह लाख रुपए की वसूली
सालासर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28 जून 2026 को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी उससे अलग-अलग छोटी-छोटी किस्तों में करीब छह लाख रुपए वसूल चुका था। यह रकम फोन-पे और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ट्रांसफर करवाई गई थी।
आरोपी ने एक साथ बड़ी रकम लेने के बजाय छोटी-छोटी रकम लेकर पीड़ित को लगातार ब्लैकमेल किया।
डिजिटल जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस
एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की गहन जांच की। जांच के आधार पर पुलिस ने डीडवाना के रतनपुर थाना क्षेत्र निवासी गोपाल उर्फ यतील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
केवल मोबाइल फोन बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा कोई लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संपत्ति बरामद नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की संपत्ति जब्त की गई है।
पहला मामला, अन्य शिकायत नहीं
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ यह पहला मामला दर्ज हुआ है। अब तक किसी अन्य जिले या राज्य से उसके खिलाफ इस प्रकार की कोई शिकायत या आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं उसने अन्य लोगों को भी इसी तरह अपना शिकार तो नहीं बनाया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318, 319 और 308 तथा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में साइबर थाना के सुनील कुमार, जितेंद्र सिंह और राकेश कुमार की विशेष भूमिका रही।
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