चूरू। राजस्थान सरकार की ओर से बजट वर्ष 2024-25 में चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 की घोषणा की गई है। योजना में प्रदेश में 2000 विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के अन्तर्गत इच्छुक पात्र विशेष योग्यजन 30 नवंबर तक ऑनलाईन आवेदन अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. पर उपलब्ध ‘एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से कर सकते हैं। योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन हेतु अध्ययनरत प्रमाण पत्र या रोजगार मे लगे होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो, आधार, जन आधार, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, जन्म प्रमाण पत्र अथवा कक्षा-10 की अंक तालिका, गत 8 वर्षों में आवेदक द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किये जाने का शपथ पत्र व ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। ऑफलाईन आवेदन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इच्छुक पात्र विशेष योग्यजन निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट (www.dsap.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध हैं।
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